जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक 2021

संसद ने 9 अगस्त, 2021 को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक 2021 [Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill 2021], पारित कर दिया।
⚫ इस विधेयक के द्वारा जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम (डीआईसीजीसी) 1961 में संशोधन किया गया है जिससे जमाकर्ताओं में अपने धन की सुरक्षा के बारे में विश्वास उत्पन्ना किया जा सके।
⚫ इसके अन्तर्गत बैंक डूबने की स्थिति में लोगों को रु. 5 लाख तक की जमा राशि पर बीमा गारंटी दी जाएगी या बैंक संकट में फंसने पर जमाकर्ताओं को 90 दिन के अंदर रु. 5 लाख तक निकालने की अनुमति होगी।
⚫ किसी भी बैंक से लेनदेन रोक जाने के 45 दिन बाद सभी जमाकर्ताओं के दावों की जानकारी ली जाएगी और उसे डीआईसीजीसी को सौंपा जाएगा। डीआईसीजीसी 90 दिन के अंदर सभी दावों का निस्तारण करेगा।
⚫ उल्लेखनीय है कि डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है, जो बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा देती है।

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