सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरणद्) संशोधन अधिनियम, 2021

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 अगस्त, 2021 को सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरणI संशोधन विधेयक, 2021 [General Insurance Business (Nationalisation Amendment Bill, 2021], को स्वीकृति प्रदान की।
स इस विधेयक के माध्यम से सामान्य बीमा व्यवसाय ;राष्ट्रीयकरणद्ध अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया
है।
•  इससे सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
•  विधेयक के द्वारा उस प्रावधान को हटाया गया है, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में केन्द्र सरकार के पास न्यूनतम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होना अनिवार्य है।
•  इस विधेयक का उद्देश्य आम लोगों तक बीमा की पहुंच बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा देना, पाॅलिसीधारकों के हितों की बेहतर विधि से रक्षा और अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि में अंशदान करना है।

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