संसद ने 21 दिसम्बर, 2021 को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 [The Election Laws (Amendment) Bill 2021], को पारित किया।
• विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र और मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।
• इस विधेयक के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रधिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
• विधेयक के अनुसार कानूनों को लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए ‘पत्नी’ शब्द को पति या पत्नी से प्रतिस्थापित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 ने संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।
• निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून में सैन्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में ‘पत्नी’ शब्द को परिवर्तित कर ‘स्पाउस’ (जीवन-साथी) करने को कहा था।
• अब मतदाता पंजीकरण के संबंध में चार तिथि होंगी, जो एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर होगी। पहले एक जनवरी को पंजीकरण संबंधी एक ही ‘कट ऑफ तिथि होती थी। अब तक की व्यवस्था में 18 वर्ष की आयु हो जाने पर भी बहुत लोग मतदान करने से वंचित रह जाते हैं।